⚫भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत President Election की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
⚫ भारतीय President का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली(Single Transferable Vote System) के द्वारा किया जाता है।
⚫ President की मतदान प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली व पांडुचेरी संघ क्षेत्रों के सदस्य मतदान करते हैं।
⚫ President के निर्वाचन में इस प्रकार मतदान किया जाता है कि यह पूरे देश की जनसंख्या के बराबर हो, क्योंकि President पूरे देश का प्रतिनिधि होता है।
⚫ President's Election में न्यूनतम कोटा का निर्धारण किया जाता है, ताकि पूर्ण बहुमत होने की दशा में ही President चुना जा सके। ( न्यूनतम कोटा = निर्वाचन में दिए गए कुल मतों की संख्या/ निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या )
⚫ भिन्न भिन्न राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के लिए विधायकों के मतों का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है।
⚫ किसी राज्य एवं संघ क्षेत्र विशेष के विधानसभा के किसी निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, उस राज्य या उस संघ क्षेत्र की जनसंख्या को, उस राज्य या उस संघ क्षेत्र की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देकर उसमें 1/1000 का गुणा करने पर प्राप्त होता है।
⚫ अर्थात किसी राज्य या संघ क्षेत्र के विधायक के मत का मूल्य = उस राज्य या संघ क्षेत्र की कुल जनसंख्या/ उस राज्य या संघ क्षेत्र की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य * 1/1000
⚫ संसद के दोनों सदनों के elected members के मतों का मूल्य परस्पर समान होता है। साथ ही सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्यों का योग, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्यों के योग के बराबर होता है।
⚫ संसद के दोनों सदनों के किसी elected member के मत का मूल्य, सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों के योग, को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है।
⚫ अर्थात संसद के किसी सदस्य के मत का मूल्य= संयुक्त रूप से सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के विधायकों के मतों का मूल्य/ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या।